मां के दूध की बिक्री और प्रोसेसिंग गलत है और इसका व्यवसायिक इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। भारत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कड़ा निर्देश जारी कर कहा कि ऐसा करने पर 5 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। FSSAI ने मानव दूध और उसके प्रोडक्ट्स के व्यवसायिक उपयोग पर पाबंदी लगाने की घोषणा के साथ एडवायजरी जारी की है। FSSAI का कहना है कि कुछ कंपनियां डेयरी प्रोडक्ट्स की आड़ में मानव दूध का व्यापार कर रही हैं।


