हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ‘सुख-शिक्षा योजना’ के विस्तार की घोषणा की, ताकि प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए सरकार 27 वर्ष की आयु तक उनकी शिक्षा और पीजी छात्रावास की पूरी सुविधा प्रदान कर रही है। हिमाचल के बाहर उच्च शिक्षा पाने के इच्छुक छात्रों को ‘वाई.एस. परमार ऋण योजना’ के तहत 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों को अपनी शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी