हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने चुनाव की तैयारियों के लिए बैठकें करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में उन्होंने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य की राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रत्याशियों व राजनीतिक पार्टियों को इसकी पालना करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जैसे ही उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करेगा, उसी दिन से उसके चुनावी खर्चे की गणना आरंभ हो जाएगी। उसके लिए उम्मीदवारों को अलग से बिल खाते का ब्यौरा देना होगा। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए प्रतिभूति राशि 25000 तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 12500 रुपए होगी।
एफिडेविट देना होगा अनिवार्य
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि नामांकन पत्र भरते समय चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को फॉर्म 26 एफिडेविट के रूप में भरकर देना होगा जिसे नोटरी या क्लास वन मजिस्ट्रेट से सत्यापित करवाना होगा। स्टार कंपैनर के लिए वाहन के उपयोग के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी। अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव-2024 के लिए चुनाव आयोग ने दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्रों पर विशेष व्यवस्था की है ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। राज्य में लगभग 1.48 लाख दिव्यांग मतदाता हैं।
हरियाणा में चुनाव आयोग ने कसी कमर.. पार्टियों को दी यह दोटूक सलाह
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