उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक की जिसमें समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में गठित की गई कमेटी ने नियमावली का ड्राफ्ट सौंपा। सीएम ने कहा कि यह प्रत्येक उत्तराखंडवासी के लिए गौरव का क्षण है। हमारा प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। सीएम ने कहा कि विशेषज्ञ समिति द्वारा बनाई गई नियमावली में विवाह एवं विवाह-विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म-मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकार संबंधी नियमों के पंजीकरण संबंधी प्रक्रियाएं उल्लेखित हैं।
मोबाइल एप भी तैयार
सीएम ने कहा कि जन सामान्य की सुलभता के दृष्टिगत इस हेतु एक पोर्टल एवं मोबाइल एप भी तैयार किया गया है। यूसीसी सभी नागरिकों को एक समान कानूनी अधिकार प्रदान करेगा। इसके लागू होने से हमारी मातृशक्ति सामाजिक व आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनेंगी।
पहला राज्य जहां लागू होगा यूसीसी
उत्तराखंड पहला राज्य होगा, जहां कि यूसीसी लागू होगा। माना जा रहा है कि इसे देशभर में लागू करने से पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में पहले लाया जाएगा। इसके बाद भाजपा और केंद्र सरकार इसके फायदे गिनाएगी। आने वाले समय में इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है।
यह है UCC
यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) यानी समान नागरिक संहिता का मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून हो। यह कानून धर्म, जाति, लिंग, या संप्रदाय के भेदभाव के बिना लागू होता है। यूसीसी लागू होने पर, विवाह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार, और गोद लेने जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक ही नियम होंगे।