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    हरियाणा में 5 नए जिले बनाने की मांग.. राज्य सरकार ने यह नियम किया अनिवार्य

    हरियाणा की कैबिनेट सब कमिटी ने राज्य में नए जिले, उपमंडल, उप तहसील और नई तहसीलें बनाने के लिए जिला उपायुक्तों की सिफारिश को जरूरी बताया है। दरअसल कैबिनेट सब कमिटी के पास पांच नए जिले बनाने की मांग पहुंची, लेकिन आधे अधूरे दस्तावेज होने की वजह से अभी इन मांगों पर कोई विचार नहीं किया है। इसके साथ ही ब्लॉक समिति के प्रस्ताव, संबंधित विधानसभा के विधायक का प्रस्ताव और नगर पालिका या नगर निगम का प्रस्ताव भी इसके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तीनों प्रस्ताव और डीसी की सिफारिश के बिना राज्य में कोई नया जिला नहीं बन सकेगा। जिला उपायुक्तों से कहा गया है कि वे जरूरी दस्तावेज पूरे करवाकर कैबिनेट सब कमेटी के पास भिजवाएं, ताकि फैसला लिया जा सके।

    ये हैं 5 नए जिले जिनका प्रस्ताव आया

    हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता मेंचंडीगढ़ में हुई कैबिनेट सब कमिटी की बैठक हुई जिसमें हांसी, गोहाना, असंध, सफीदो और डबवाली को नए जिले बनाने की मांग पहुंची है। गोहाना और असंध को जिला बनाने की मांग पिछली सरकार के समय बनी कैबिनेट सब कमेटी के पास भी पहुंची थी, जबकि तीन जिलों असंध, सफीदो और डबवाली को जिला बनाने की मांग मौजूदा कैबिनेट सब कमिटी के पास पहुंची है। यदि किसी गांव को किसी उप तहसील या तहसील में शामिल किया जाना है तो उसके लिए संबंधित गांव के सरपंच का प्रस्ताव जरूरी होगा। वहीं महेंद्रगढ़ जिले के गांव मंडोला को उप तहसील सतनाली में शामिल किया गया है। रेवाड़ी जिले के बरेलीकलां गांव को उप तहसील पाल्लावास से बाहर निकालकर तहसील रेवाड़ी में शामिल किया गया। यमुनानगर जिले के गांव गुंदियाना को रादौर तहसील से बाहर निकालकर उप तहसील सरस्वती नगर में शामिल किया गया है।

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