सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि औद्योगिक शराब के उत्पादन पर केंद्र सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 8:1 के बहुमत से कहा कि मादक शराब पर कानून बनाने के लिए राज्यों की शक्ति नहीं छीनी जा सकती। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने असहमतिपूर्ण फैसला सुनाया है।
केंद्र सरकार के पास नहीं कोई अधिकार.. औद्योगिक शराब उत्पादन पर एससी का फैसला
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