ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी सफलता मिली है। हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को ‘व्यास का तहखाना’ में पूजा करने की इजाज़त दी है। जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करनी होगी।” सभी को पूजा करने का अधिकार होगा। मुस्लिम पक्ष यहां मस्जिद होने का दावा करता है लेकिन एएसआई सर्वे में यहां मंदिर के प्रमाण मिले हैं।
ज्ञानवापी मामले का बड़ा अपडेट : हिंदू पक्ष को मिली पूजा की अनुमति
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