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    वक्फ संशोधन अधिनियम के 1 प्रावधान पर रोक.. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह कहा

    वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के एक प्रावधान, वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना अनिवार्य था। कोर्ट ने कहा, यह नियम स्थगित रहेगा, जब तक यह तय करने के लिए नियम नहीं बन जाते कि कोई इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। कोर्ट ने अन्य प्रावधानों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

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