उप्र में धर्मांतरण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। लडक़ी को इस्लाम में परिवर्तित करने सहित विभिन्न आरोपों का सामना कर रहे अजीम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार को धर्मांतरण के सामूहिक अधिकार के रूप में नहीं बढ़ाया जा सकता है। आरोपी ने दावा किया कि लडक़ी स्वेच्छा से अपना घर छोडक़र आई थी।
धर्मांतरण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला.. धर्म परिवर्तन की आजादी अधिकार नहीं
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