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    एक्स कॉर्प ने भारत के खिलाफ दर्ज किया केस, आईटी एक्ट को लेकर यह लगाया आरोप

    टेस्ला एक्स कॉर्प कंपनी के मालिक एलन मस्क ने भारत के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। उनकी कंपनी एक्स कॉर्प ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मस्क ने भारत सरकार के आईटी अधिनियम की धारा 79(3) (बी) पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक्स का आरोप है कि भारत सरकार का यह नियम एक गैरकानूनी और अनियमित सेंसरशिप सिस्टम को पैदा करता है। इसकी वजह से कंटेंट को ब्लॉक करके एक्स के संचालन को प्रभावित किया जा रहा है। इस धारा के मुताबिक, सरकार कई अलग-अलग परिस्थितियों में इंटरनेट को ब्लॉक कर सकती है।

    उचित सुनवाई की व्यवस्था करनी चाहिए

    एक्स कॉर्प ने कहा कि कंटेंट हटाने के लिए लिखित में कारण बताना आवश्यक है और फैसला लेने से पहले उचित सुनवाई की व्यवस्था करनी चाहिए। इसे कानूनी रूप से चुनौती देने का अधिकार भी होना चाहिए। सोशल मीडिया एक्स पर कंपनी ने कहा कि भारत सरकार ने इन सब में से किसी भी नियम का इस्तेमाल नहीं किया है। सरकार धारा 79(3)(बी) की गलत व्याख्या कर रही है और ऐसे आदेश दे रही है, जो धारा 69ए के नियमों का पालन नहीं करते। इस धारा में बताया गया है कि सरकार किन परिस्थितियों में इंटरनेट के कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है। कंपनी ने 2015 के श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स कॉर्प के एआई चैटबॉट ग्रोक में सवालों के जवाब में गाली के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। इस पर भारत सरकार ने कंपनी से स्पष्ट जवाब मांगा था। इससे पहले साल 2022 में कंपनी को धारा 69ए के तहत कंटेंट हटाने का आदेश दिया गया था।

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