हरियाणा सरकार द्वारा 13 नवंबर 2024 को जारी अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण की अधिसूचना को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह अधिसूचना असंवैधानिक और मनमाना है, जो समानता के अधिकार और लोक सेवाओं में समान अवसर के उल्लंघन करती है।