सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि मदरसा एक्ट को उप्र सरकार और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संविधान के खिलाफ माना था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। भाजपा धर्म के आधार पर विभाजन और कटौती की बात करती है। देश एक रहेगा तब मजबूत रहेगा।
मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता बरकरार.. सुप्रीम कोर्ट के फैसला का कांग्रेस ने किया स्वागत
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