कर्नाटक उच्च न्यायालय की नागप्रसन्ना पीठ ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा चुनौती दी गई याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कथित MUDA घोटाले में अपने खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती दी थी। अब इसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एफआईआर दर्ज होने या दोषी पाए जाने पर इस्तीफा भी देना पड़ सकता है।
सीएम सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ीं, हाईकोर्ट ने खारिज कर दी याचिका
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