कई राज्यों में अपराधियों के घरों पर चल रही बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी तो क्या अपराध के दोषी का मकान भी नहीं गिराया जा सकता। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। राजस्थान के राशि खान और मप्र के मोहम्मद हुसैन ने याचिकाओं में आरोप लगाया था कि यह बदले की कार्रवाई है।
बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त.. 17 सितंबर तक जवाब तलब
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