हरियाणा विधानसभा के चुनाव एक अक्टूबर को होने वाले हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां पूरी तैयारी कर चुकी है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों या चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करने की तिथि के बाद 3 दिनों के अंदर इसकी तीन-तीन प्रतियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा करवानी होंगी। ये प्रतियां हिंदी व अंग्रेजी में दी जा सकेंगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता के सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन करें और चुनाव के दौरान पूर्णत: पालन सुनिश्चित करें।
आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करें। कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत सी-विजिल एप के माध्यम से कर सकेगा।
अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है
उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को अपने प्रचार करने के लिए होर्डिंग व बैनर जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से निर्धारित किए स्थानों पर ही लगाने होंगे। इनकी अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान वितरित किए जाने वाले पैम्फलेट पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम व नंबर अंकित होना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों का पालन न करने पर प्रिंटिंग प्रेस व सामग्री वितरित करने वाले दल या उम्मीदवार के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।