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    एंटी पेपर लीक कानून में कड़े प्रावधान.. इतने साल की सजा और जुर्माना लगेगा

    केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एक कानून को अधिसूचित कर दिया है। ये कानून पेपर लीक और धोखाधड़ी को रोकने के लिए फरवरी में पारित किया गया था। इस कानून का नाम लोक परीक्षा कानून-2024 है। बताया जाता है कि इस कानून के लागू होने के बाद सार्वजनिक परीक्षा में धांधली करने पर 10 साल की जेल और एक करोड़ जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि हाल ही में हुई नीट परीक्षा में गड़बड़ी इसके दायरे में नहीं होगी।

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