महाराष्ट्र के पुणे कार दुर्घटना मामले पर आरटीओ संजीव भोर ने बताया कि जिस गाड़ी से हादसा हुआ, उसकी डिलीवरी बेंगलुरु से हुई है। आरटीओ बेंगलुरु से जारी अस्थायी रजिस्ट्रेशन की वैधता 18 मार्च से 17 सितंबर तक है। गाड़ी मालिक ने 18 अप्रैल को पुणे के आरटीओ में गाड़ी रजिस्ट्रेशन के लिए दिखाई। निर्धारित शुल्क 1758 रुपये का भुगतान नहीं होने के कारण रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं हुआ। नाबालिग से हादसा होने के कारण उसे 25 वर्ष तक लाइसेंस नहीं मिलेगा। पोर्चे कार की कीमत करीब 1 करोड़ है।
पुणे हादसा अपडेट : 1 करोड़ की कार.. मालिक ने नहीं भरी 1758 रुपये फीस
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