टाटा ग्रुप की एक कंपनी को तगड़े जुर्माने की मार झेलनी पड़ रही है। इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने ब्याज की अस्वीकृति से संबंधित उल्लंघन के लिए टाटा ग्रुप की कंपनी पर 103.63 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. गुरुवार को एक नियामक फाइलिंग में टाटा केमिकल्स (Tata Chemicals) ने कहा कि उसे आयकर विभाग से एक आदेश मिला है, जिसमें सेक्शन 36 (1) के तहत ब्याज अस्वीकृति के लिए आयकर अधिनियम की धारा 270 ए के तहत 103.63 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
क्या बोली कंपनी ?
टाटा समूह की इस कंपनी ने कहा कि मामले के गुण-दोष, प्रचलित कानून और वकील की सलाह के आधार पर वह इस आदेश के खिलाफ नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के सामने अपील करने की योजना बना रही है. कंपनी को उम्मीद है कि उसे अनुकुल आदेश मिल सकता है. बता दें कि बुधवार को टाटा केमिकल्स के शेयर (Tata Chemicals Share) F&O प्रतिबंध से बाहर आने के बाद 8% से अधिक गिर गए थे.
शेयर को भी हुआ नुक्सान
शुक्रवार को टाटा केमिकल्स के शेयर 2.33% चढ़कर 1,059 रुपये पर कारोबार कर रहे थे. हालांकि पिछले एक हफ्ते के दौरान इस स्टॉक ने तगड़ा नुकसान कराया है. टाटा केमिकल्स के शेयर पिछले पांच दिन के दौरान करीब 9 फीसदी तक गिरे हैं. ऐसे में अगर किसी ने इस शेगर में 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज उसके निवेश में 9 हजार रुपये तक की गिरावट आ चुकी होती.