सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस का जवाब नहीं देने पर आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और योग गुरु रामदेव को सुनवाई की अगली तारीख पर पेश होने को कहा है। पतंजलि आयुर्वेद और प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और उसके नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। उत्पादों के विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए अवमानना नोटिस जारी किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला.. बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण हों पेश
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