दूरसंचार विभाग (DoT) ने फर्जी सिम, साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest) जैसे फ्रॉड पर लगाम कसने के लिए नया सख्त आदेश जारी किया है। 24 अगस्त 2026 से लागू होने वाले इन नए नियमों के तहत अब एक सीमा से अधिक सिम कार्ड रखने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
SIM कार्ड नियम और प्रमुख बदलाव
- सीमित संख्या की सीमा: भारत में एक व्यक्ति अपने नाम पर (सभी टेलीकॉम कंपनियों को मिलाकर) अधिकतम 9 सिम कार्ड रख सकता है। हालांकि, जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर (North-East) राज्यों के नागरिकों के लिए यह सीमा अधिकतम 6 सिम कार्ड है।
- 24 अगस्त से फोटो-बेस्ड वेरिफिकेशन: 23 अगस्त से सरकार के ‘डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म’ (DIP) पर उन ग्राहकों की तस्वीरें अपलोड की जाएंगी जो 9 (या 6) सिम की सीमा छू चुके हैं। 24 अगस्त से टेलीकॉम कंपनियां नया सिम देने से पहले फोटो-मैचिंग के जरिए इस डेटा को चेक करेंगी।
- सीमा पार करने पर तुरंत निलंबन (Suspension): यदि कोई व्यक्ति सीमा पार करने के बाद भी नया कनेक्शन लेने की कोशिश करता है, तो उसे नया सिम जारी नहीं किया जाएगा। यदि गलती से एक्स्ट्रा सिम चालू हो भी जाता है, तो उसे 24 घंटे के भीतर सस्पेंड/ब्लॉक कर दिया जाएगा।
- 30 नवंबर 2026 की समयसीमा: DoT ने Reliance Jio, Airtel, Vi और BSNL को निर्देश दिया है कि वे 30 नवंबर 2026 तक इस फोटो वेरिफिकेशन प्रक्रिया को अपने रियल-टाइम सिम एक्टिवेशन सिस्टम के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट कर लें।
अपने नाम पर जारी सिम की जांच कैसे करें (TAFCOP Guide)
यदि आपके नाम पर फर्जी या गैर-जरूरी सिम एक्टिव हैं, तो आप उन्हें जांच कर बंद करवा सकते हैं:
- DoT के आधिकारिक पोर्टल tafcop.sancharsaathi.gov.in पर जाएं।
- अपना 10 अंकों का एक्टिव मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करें।
- आपके नंबर पर आए OTP को डालकर सबमिट करें।
- स्क्रीन पर आपकी आईडी से जुड़े सभी मोबाइल नंबरों की सूची दिख जाएगी।
- जिस नंबर को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या जो आपका नहीं है, उसे चुनकर ‘Not My Number’ या ‘Not Required’ पर क्लिक करके रिपोर्ट करें।
यह कदम सिम कार्ड्स की कालाबाजारी और धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।


