कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) की नियुक्ति को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के ममता बनर्जी गुट को बड़ा झटका दिया है। बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष मान्यता देने के विधानसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा, मामले में अंतरिम राहत का कोई प्रथम दृष्टया आधार नहीं बनता है।
TMC के ममता गुट को बड़ा झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने LoP पर हस्तक्षेप से किया इंकार
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