उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर (दादरी) में साल 2015 में हुए चर्चित मोहम्मद अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मंगलवार को सूरजपुर स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका को निरस्त (Reject) कर दिया है, जिसमें सभी 19 आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी।
अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में बड़ा फैसला, UP सरकार की याचिका निरस्त
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