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    New Labour Codes : महिलाओं को मौका, गिग वर्कर्स को सुरक्षा, वेतन समेत ये हैं अन्य लाभ

    भारत सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को तर्कसंगत बनाते हुए चार नई श्रम संहिताओं (Labour Codes) को लागू करने का फैसला किया है, जिनका उद्देश्य श्रमिकों के कल्याण में सुधार लाना और औद्योगिक संबंधों को सरल बनाना है। इन संहिताओं से महिलाओं को रोजगार के व्यापक अवसर मिलेंगे, साथ ही वेतन सुरक्षा और गिग तथा प्लेटफॉर्म वर्कर्स (Gig and Platform Workers) को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा।

    महिलाओं के लिए खुले सभी रास्ते

    सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब महिलाएं सभी प्रकार के उद्योगों में काम कर सकेंगी, जिसमें भूमिगत खनन और भारी मशीनरी वाले उद्योग भी शामिल हैं। यह अनुमति उनकी सहमति से दी जाएगी और कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी। महिलाओं को समान वेतन, बेहतर सुरक्षा उपायों के साथ सहमति-आधारित रात्रि पाली में भी काम करने की अनुमति होगी। महिला कर्मचारियों के लिए परिवार की परिभाषा में सास-ससुर को भी शामिल करने का प्रावधान है, जिससे निर्भरता कवरेज का विस्तार होगा। इसके अलावा, शिकायत निवारण समितियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है।

    गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा

    पहली बार, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी मान्यता मिली है। एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म (जैसे राइड-हेलिंग और डिलीवरी कंपनियां) को सामाजिक सुरक्षा कोष (Social Security Fund) में योगदान देना होगा, जो उनके सालाना कारोबार का 1-2% (गिग वर्कर्स को किए गए कुल भुगतान के 5% तक सीमित) हो सकता है। इससे इन श्रमिकों को बीमा, दुर्घटना क्षतिपूर्ति और अन्य लाभ मिल सकेंगे।

    वेतन और अन्य लाभों की सुरक्षा

    नई संहिताओं के तहत, सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का कानूनी अधिकार मिलेगा और वेतन का भुगतान हर महीने की 7 तारीख तक अनिवार्य रूप से करना होगा। ओवरटाइम के लिए दोगुना वेतन मिलेगा। निश्चित अवधि के कर्मचारियों (Fixed-Term Employees) को भी स्थायी कर्मचारियों की तरह ही सभी लाभ, जैसे छुट्टी, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा और ग्रेच्युटी मिलेगी। ग्रेच्युटी के लिए आवश्यक सेवा अवधि को 5 साल से घटाकर सिर्फ 1 साल किया गया है। 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच का भी प्रावधान किया गया है।

    ये सुधार ‘विकसित भारत’ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं, जो देश के कार्यबल के लिए सुरक्षा, सम्मान और बेहतर वेतन सुनिश्चित करते हैं।

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