More
    HomeHindi NewsDelhi Newsआवारा कुत्तों का मामला: SC ने मुख्य सचिवों को दी हिदायत, इस...

    आवारा कुत्तों का मामला: SC ने मुख्य सचिवों को दी हिदायत, इस दिन सुनाया जाएगा फैसला

    आवारा कुत्तों के नियंत्रण और पशु जन्म नियंत्रण (Animal Birth Control – ABC) नियमों के अनुपालन से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और अब वह इस मामले में 7 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगा।

    सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजनिया की तीन-जजों वाली विशेष बेंच ने अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की अदालत में मौजूदगी दर्ज की।

    ‘फिर पेशी होगी, अगर…’

    पिछली सुनवाई (27 अक्टूबर) में सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों का पालन न होने पर नाराजगी जताते हुए सभी मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को सशरीर पेश होने का निर्देश दिया था। इस सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि अधिकांश राज्यों ने अपने अनुपालन हलफनामे दाखिल कर दिए हैं। इसके बाद कोर्ट ने राहत देते हुए यह आदेश दिया: 7 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा।

    अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

    • कोर्ट ने पशु कल्याण विभाग (एनिमल वेलफेयर बोर्ड) को भी मामले में वादी बनाए जाने का निर्देश दिया।
    • पिछली सुनवाई में, कोर्ट ने 22 अगस्त के आदेश के बावजूद अनुपालन हलफनामा दाखिल न करने पर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद मुख्य सचिवों को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा था।
    • केरल के मुख्य सचिव की जगह प्रधान सचिव पहुंचे थे, जिसके आवेदन को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

    सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से यह बताने के लिए कहा था कि वे ABC नियमों के अनुपालन के लिए क्या कदम उठा रहे हैं।

    RELATED ARTICLES

    Most Popular

    Recent Comments