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    अंकिता हत्याकांड में तीनों आरोपी दोषी करार.. कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

    उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में 32 महीने बाद आखिरकार न्याय मिला है। कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने आज तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है और उन्हें आजीवन कठोर कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। साथ ही, तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला सितंबर 2022 का है, जब 19 वर्षीय अंकिता भंडारी ऋषिकेश के वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। अंकिता की हत्या कर उसका शव चीला नहर में फेंक दिया गया था। जांच में सामने आया था कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य (जो एक पूर्व भाजपा नेता का बेटा है), उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने अंकिता की हत्या की थी। इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, खासकर उत्तराखंड में भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे। प्रारंभिक जांच में पता चला कि अंकिता ने एक वीआईपी ग्राहक को एक्स्ट्रा सर्विस देने से मना कर दिया था, और इसी विवाद के चलते उसकी हत्या कर दी गई थी।

    अंकिता के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी

    अभियोजन पक्ष के वकील अजय पंत ने बताया कि कोर्ट ने तीनों दोषियों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाना) और 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी ठहराया है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि पीडि़त परिवार को राज्य सरकार द्वारा 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस मामले में एसआईटी ने 97 गवाहों के नाम दिए थे, जिनमें से 47 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। लगभग ढाई साल तक चली सुनवाई के बाद यह फैसला आया है। पीडि़ता के परिजन और आमजन लगातार दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड का यह फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ी जीत है जिन्होंने अंकिता के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी। यह दर्शाता है कि कानून अपना काम करता है और अपराधियों को उनके किए की सजा मिलती है।

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