पहलगाम आतंकी हमले की न्यायिक जांच के लिए जनहित याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। हमले में आतंकियों ने 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि जज आतंकी मामलों की जांच के विशेषज्ञ नहीं हैं। इस महत्वपूर्ण समय में देश के हर नागरिक ने आतंकवाद से लडऩे के लिए हाथ मिलाया है। क्या वे सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना चाहते हैं। कोर्ट ने ऐसे मुद्दों को न्यायिक क्षेत्र में नहीं लाने की कड़ी हिदायत भी दी।
फतेह कुमार साहू और अन्य ने दायर की थी याचिका
जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने पहलगाम हमले की जांच की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता फतेह कुमार साहू और अन्य को जनहित याचिका वापस लेने के लिए भी कहा। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि वे इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझें और अदालत में ऐसी कोई अपील न करें, जिससे सुरक्षा बलों का मनोबल गिरे।
पीठ ने कहा-बेहतर होगा कि आप वापस चले जाएं
पीठ ने याचिकाकर्ताओं में से एक से कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच करने के लिए कह रहे हैं। वे जांच में विशेषज्ञ नहीं हैं। वे केवल निर्णय दे सकते हैं। हमें आदेश पारित करने के लिए मत कहिए। आप जहां जाना चाहते हैं, वहां जाएं। न्यायाधीश ने कहा कि बेहतर होगा कि आप वापस चले जाएं।