गुजरात हाईकोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखा। जघन्य आतंकी हमले को दुर्लभ से दुर्लभतम मानते हुए 38 दोषियों की फांसी की सजा और 11 अन्य की उम्रकैद को कायम रखा गया है। राज्य सरकार को 56 मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख, 200 से अधिक घायलों को 1-1 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश जारी किया।
2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट: 38 दोषियों की फांसी और 11 की उम्रकैद की सजा कायम
RELATED ARTICLES


