हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य में पंजीकृत सभी पात्र महिला निर्माण श्रमिकों को मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को बोर्ड में पंजीकृत होना अनिवार्य है और उन्हें पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 कार्य दिवस पूरे करने होंगे।
हिमाचल सरकार ने महिला निर्माण श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा
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