सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी (CJP) के विरोध प्रदर्शन पर सुनवाई के दौरान कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संयम बरतने की सलाह दी है। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारियों, विशेषकर युवाओं को समझाकर शांत करना ज़रूरी है। अत्यधिक आक्रामकता से स्थिति बिगड़ने का खतरा रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन सुनिश्चित करना सभी पक्षों की साझी जिम्मेदारी है।
CJP के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अत्यधिक आक्रामकता पर यह कहा
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