सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि हाल ही में छात्र प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए सभी लोगों का तुरंत और समुचित इलाज सुनिश्चित किया जाए। पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद और पीड़ितों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने अधिकारियों को घायलों की देखभाल करने और फायरिंग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: पैलेट गन से घायलों का इलाज कराए दिल्ली सरकार
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