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    भगोड़े नीरव मोदी को लंदन के कोर्ट से झटका.. क्या लाया जा सकेगा भारत

    भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन के कोर्ट से एक और झटका लगा है। गुरुवार को लंदन के हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। यह 10वीं बार है जब नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज हुई है। वह पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में हजारों करोड़ रुपये के घोटाले का मुख्य आरोपी है और 2019 से लंदन की जेल में बंद है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान, नीरव मोदी के वकीलों ने उसकी खराब सेहत और भारत में जान का खतरा बताया, लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को नहीं माना। भारत की ओर से सीबीआई और क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने नीरव मोदी की जमानत का कड़ा विरोध किया। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि नीरव मोदी के भागने का खतरा अभी भी बना हुआ है और वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

    भारत प्रत्यर्पण का रास्ता और साफ हुआ

    अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस फैसले से नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता और साफ हो गया है। हालांकि, अभी भी कुछ कानूनी प्रक्रियाएं बाकी हैं जिनके पूरा होने में समय लग सकता है। नीरव मोदी पर पीएनबी से लगभग 6,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। वह 2018 में देश छोडक़र भाग गया था। भारत सरकार लगातार उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है और इस मामले में कई कानूनी जीत हासिल कर चुकी है। इस ताजा जमानत याचिका के खारिज होने को भी भारत के लिए एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है।

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