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सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन को नहीं मिली राहत.. दिल्ली हाई कोर्ट पर छोड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की डिफॉल्ट बेल से संबंधित याचिका को जुलाई तक के लिए टालने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला करने का काम दिल्ली उच्च न्यायालय पर छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि जमानत की अर्जी को अनावश्यक रूप से स्थगित नहीं किया जाना चाहिए।

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