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हरियाणा के सीएस पर दर्ज करेंगे अवमानना का मामला.. पराली पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती

हरियाणा सरकार को अपने पिछले आदेश का पालन न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो वह हरियाणा के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज करेगा।

इसरो आपको वह स्थान बता रहा, आप कहते हैं कुछ नहीं मिला

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राज्य सरकार पराली जलाने के लिए लोगों पर मुकदमा चलाने से क्यों कतरा रही है और लोगों पर मामूली जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ क्यों रही है। कोर्ट ने कहा कि इसरो आपको वह स्थान बता रहा है, जहां आग लगी थी और आप कहते हैं कि आपको कुछ नहीं मिला।

यही स्थिति पंजाब के मामले में भी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है। यदि मुख्य सचिव किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ भी समन जारी करेंगे। कुछ भी नहीं किया गया है, यही स्थिति पंजाब के मामले में भी है। रवैया पूरी तरह से अवज्ञाकारी है।

यहां जली पराली तो उठे सवाल

हरियाणा के करनाल में करनाल-पेहोवा रोड के पास शाम को एक खेत में पराली जलाने की घटना हुई है। वहीं कैथल में कैथल-करनाल रोड के पास नरार गांव में एक खेत में पराली जलाई गई। इन दो घटनाओं की तस्वीर सामने आने के बाद सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

हरियाणा-पंजाब के कारण घुटता है दिल्ली का दम

हरियाणा और पंजाब के किसान पराली जलाते हैं, जिसका असर दिल्ली तक देखा जाता है। ठंड के मौसम में दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है और धुंध की परत पूरे समय देखी जाती है। दिल्ली सरकार इस पर कई बार आपत्ति जता चुकी है। हरियाणा दिल्ली से सटा है, जिसके कारण पराली का धुआं राष्ट्रीय राजधानी में देखा जाता है। इसके साथ ही पंजाब में वायु प्रदूषण का असर भी दिल्ली में देखने को मिलता है।

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