हरियाणा की मनोहर लाल सरकार को बड़ी राहत मिली है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में ग्रुप सी के 20 हजार पदों पर भर्ती पर लगाई गई रोक को हटा लिया है। हाईकोर्ट ने दो श्रेणियों को छोडक़र बाकी का परिणाम जारी करने और भर्ती को आगे बढ़ाने की छूट दी है। हरियाणा के एजी के विश्वास दिलाने के बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व कर्मचारी चयन आयोग को बड़ी राहत देते हुए ग्रुप सी के 20 हजार पदों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है।
भरोसा दिलाया तो मिली राहत
हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने विश्वास दिलाया कि याचिकाकर्ताओं के लिए भर्ती के दौरान पद रिक्त रखे जाएंगे। हाईकोर्ट ने एक फरवरी को लगाई गई रोक हटाते हुए विभिन्न पदों के लिए परिणाम जारी करने और भर्ती आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। इससे हरियाणा सरकार को बड़ी राहत मिली है। इससे बेरोजगार अभ्यर्थियों को नौकरियां मिल सकेंगी। चुनाव से पहले हरियाणा की बीजेपी सरकार के लिए यह फैसला लाभदायक साबित हो सकता है।
याचिकाकर्ता ने यह दलील दी थी
याचिकाकर्ता प्रशांत ढुल व 19 अन्य ने हाईकोर्ट में बताया था कि सरकार ग्रुप सी के 32 हजार पदों पर भर्ती कर रही है। याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया लेकिन उनका आवेदन दर्ज नहीं हुआ। वे योग्य होते हुए भी विभिन्न पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाए। हाईकोर्ट ने एक फरवरी को मामले में सुनवाई करते हुए भर्ती का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी। एजी ने दलील दी थी कि इन 19 याचिकाकर्ताओं के कारण 20 हजार पदों की भर्ती नहीं रुकनी चाहिए। एजी के विश्वास दिलाने के बाद अब एक फरवरी के आदेश को संशोधित करते हुए सरकार व आयोग को भर्ती आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है।
हरियाणा सरकार को बड़ी राहत.. हाईकोर्ट ने 20 हजार पदों पर भर्ती से रोक हटाई
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