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हिमाचल के बागी विधायकों को नहीं मिली राहत.. सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के छह बागी कांग्रेस नेताओं को अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। बागी नेताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने मामले को अदालत में पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों की अयोग्यता पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर नोटिस जारी किया है। पिछले दिनों इन बागियों ने राज्यसभा में कांग्रेस के खिलाफ वोट किया था।

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