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पटरियों पर फेंक दिया 5 लीटर का खाली सिलेंडर.. केंद्र सरकार ला रही ये नया कानून

उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस कर्मियों ने उस स्थान का निरीक्षण किया, जहां आज सुबह प्रेमपुर स्टेशन पर एक मालगाड़ी के गुजरने से ठीक पहले पटरियों पर 5 लीटर का खाली गैस सिलेंडर पाया गया। उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने कहा कि प्रेमपुर स्टेशन पर एक ट्रेन आ रही थी और लोको पायलट को ट्रैक पर 5 लीटर का घरेलू सिलेंडर पड़ा हुआ दिखा।

खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

उसने तुरंत ट्रेन को कंट्रोल किया और ट्रेन को पहले ही रोक दी। लोको पायलट ने संबंधित अधिकारियों को सूचित किया है। आरपीएफ, जीआरपी सभी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने सिलेंडर को कब्जे में ले लिया है। ट्रैक पर ट्रेन का परिचालन सामान्य रूप से चल रहा है। मामले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

केंद्र सरकार सख्त, दर्ज कराएगी देशद्रोह का मामला

रेल हादसे की साजिश पर अब देशद्रोह का केस दर्ज किया जाएगा। केंद्र सरकार रेलवे एक्ट के संशोधन की तैयारी में है। इसके तहत उम्रकैद से लेकर मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान होगा। दरअसल पटरियों को खोलने, लकडिय़ां या रॉड फेंकने जैसी घटनाएं पिछले कुछ दिनों से बढ़ गई हैं। इन्हें रोकने के लिए ही रेलवे अब सख्त कानून को अमल में लाएगा, ताकि कोई भी रेल यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ न कर सके।

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