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बिहार में एंटी पेपर लीक विधेयक पास.. विपक्ष के वॉकआउट पर गिरिराज का तंज

बिहार विधानसभा में आज का दिन महत्वपूर्ण रहा जब, नीतीश सरकार ने एंटी पेपर लीक विधेयक पास करा लिया। अब नए कानून के माध्यम से पेपर लीक केस में शामिल आरोपियों पर गैर जमानती धाराएं लगाई जाएंगी। दोषी पाए जाने पर 3 से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगेगा। यह कानून बिहार की सभी परीक्षाओं पर लागू होगा।

गड़बड़ी को रोकने के लिए सख्त कानून

विधानसभा में बिहार सरकार ने एंटी पेपरलीक बिल पर चर्चा करते हुए कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया गया है। नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई है, केंद्र सरकार ने उसे रोकने के लिए नियम बनाया है। विधानसभा की कार्यवाही का विपक्ष ने विरोध किया और वॉकआउट कर दिया।

विपक्ष की परिभाषा बदल गई है

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार विधानसभा में पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित होने पर विपक्ष के वॉकआउट करने पर कहा कि विपक्ष की परिभाषा आजकल बदल गई है। जहां राहुल गांधी केंद्र में विपक्ष में हों, आरजेडी विपक्ष में हो, वहां विपक्ष की परिभाषा बदलकर यह हो गई है कि सरकार अच्छे काम भी करे, तब भी वॉकआउट करो। अगर पेपर लीक विरोधी विधेयक पर भी कोई वॉकआउट करे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

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