पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के लिए थरूर नही जिम्मेदार, अदालत से मिली राहत
हाई प्रोफाइल सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को राहत मिल गई है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शशि थरूर को बरी कर दिया है अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी किया है जो उन पर लगाए गए थे राहत मिलने के बाद शशि थरूर ने कहा कि साढ़े 7 साल से में इस दर्द से पीड़ित था आज मुझे राहत मिल गई है आपको बता दे सुनंदा पुष्कर की मौत 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के होटल में संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई थी सुनंदा पुष्कर ने अपनी मौत के पहले ही अपने पति शशि थरूर पर यह आरोप लगाकर सनसनी फैला दी थी कि उनके संबंध एक पाकिस्तानी पत्रकार के साथ हैं इस मामले पर दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ धारा 306 और धारा 498 ए के तहत केस दर्ज किया था यानी की आरोप था की उन्होंने अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाया और उनके साथ कूरता के साथ व्यवहार किया ,इन आरोपों पर 10 साल की सजा हो सकती थी
बेहद पेचीदा था पूरा केस
सुनंदा पुष्कर की मौत संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई थी 29 सितंबर 2014 को एम्स के मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी गई थी इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुनंदा पुष्कर की मौत जहर से हुई है कोर्ट ने कहा था कि कई ऐसे रसायन पेट में पाए गए हैं जो पेट में जाने के साथ या खून में मिलने के साथ जहर बन जाते हैं आपको बता दें कि सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर की शादी साल 2010 में हुई थी दोनों की मुलाकात 2007 में एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी शादी के 4 साल बाद ही दोनों में अनबन की खबरें आने लगी थी दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई थी औऱ अब फैसला आ गया है