Nikita Tomar Murder Case: निकिता तोमर हत्याकांड पर कोर्ट ने सुनाई सजा

हरियाणा के फरीदाबाद की एक अदालत ने कुख्यात निकिता तोमर हत्याकांड में तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। तौसीफ और रेहान को 24 मार्च को एक अदालत ने दोषी ठहराया था।

तौसीफ और रेहान को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 366 (अपहरण और शादी करने के लिए महिला को मजबूर करना) और 120 बी / 34 (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया गया था। शस्त्र अधिनियम के तहत भी कसौटी को दोषी ठहराया गया था।

पुलिस ने कहा था कि तौसीफ निकिता तोमर से शादी करना चाहता था और उसने पिछले साल 26 अक्टूबर को फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। निकिता तोमर के पिता मूलचंद तोमर ने आरोपियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी।

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