2013 ब्लात्कार केस में पत्रकार तरुण तेजपाल बरी
नेशनल डेस्क:- तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को उनके खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न मामले में शुक्रवार को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। तेजपाल पर 2013 में गोवा के एक लग्जरी होटल की लिफ्ट के अंदर एक महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। गोवा पुलिस ने नवंबर 2013 में तेजपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

वह मई 2014 से जमानत पर बाहर हैं। उन्हें आईपीसी की धारा 341 (गलत तरीके से रोकना), 342 (गलत तरीके से कैद करना), 354 (शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न), 354-बी (हमला या आपराधिक बल का उपयोग) के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ा। कपड़े उतारने के इरादे से महिला), 376 (2) (एफ) (महिलाओं पर अधिकार की स्थिति में व्यक्ति, बलात्कार करने वाला) और 376 (2) के) (नियंत्रण की स्थिति में व्यक्ति द्वारा बलात्कार)।
उन्होंने अपने खिलाफ आरोप तय करने पर रोक लगाने के लिए पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।