मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर एकनाथ शिंदे गुट को बड़ा झटका , बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया सामने
शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर उद्धव गुट की बड़ी जीत हुई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के धड़े से जुड़े शिवसेना विधायक सदा सर्वंकर के हस्तक्षेप के आवेदन को खारिज कर दिया।
अदालत ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को 5 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति देने का निर्देश दिया।उच्च न्यायालय ने स्थानीय पुलिस थाने को किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की समस्या से बचने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश दिया और विभाग से घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग करने को कहा।न्यायमूर्ति रमेश डी धानुका और न्यायमूर्ति कमल खटा की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की।
इससे पहले बीएमसी ने स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर किसी भी गुट को रैली आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि इस घटना से क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की समस्या हो सकती है।हालाँकि अब अदालत ने उद्धव गुट के लिए रैली आयोजित करने का रास्ता साफ़ कर दिया है।
बता दें कि बाल ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना 1966 से हर साल दशहरे पर रैली कर रही है। कोविड -19 महामारी के कारण दो साल बाद आयोजित होने वाला यह आयोजन इस बार शिवसेना के दो गुटों में बाँट जाने के बाद विवादों में घिर गया था। ऐसे में मामला अदालत तक पहुँच गया जहाँ अब शिंदे खेमे को झटका लगा है।