बलात्कार जैसे बड़े अपराध को रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार के समक्ष रखा गया अजीबो-गरीब मसौदा
अंतराष्ट्रीय डेस्क:– आज जहां इन्सानित को शर्मसार करने वाले अपराध लगातार बढ़ रहे है, जब कोई आज बहिन, बेटी, नवजात जन्मी बेटी को हवस का शिकार बना रहे है। वहीं ऐसे अपराधों को रोकने के लिए एक नया कानून गठित करने की मांग रखी गई है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बच्चों को ऐसे अपराध से बचाने के लिए अजीबोगरीब मसौदा पेश किया गया है। अगर पाकिस्तान सरकार इस विधेयक को मंजूरी दे देती है तो पाकिस्तान में 18 साल की उम्र में शादी करना अनिवार्य हो जाएगा। इस कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा भी दी जाएगी। पाकिस्तानी राजनेताओं ने कहा है कि इससे सामाजिक बुराइयों और बलात्कार जैसी अनैतिक गतिविधियों पर नियंत्रण किया जा सकेगा।

प्रांतीय विधानसभा के मुत्ताहिदा मजलिस-ए-अमल के सदस्य सैयद अब्दुल रशीद ने सिंध विधानसभा सचिवालय को ‘सिंध अनिवार्य विवाह अधिनियम, 2021’ का एक मसौदा प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया है कि, ऐसे वयस्कों के माता-पिता को जिनकी 18 साल की उम्र के बाद भी शादी नहीं की, उन्हें जिले के उपायुक्त के समक्ष इसकी देरी के कारण को लिखित रूप में देना होगा और शपथपत्र भी सौंपना होगा। इसके बावजूद अगर वे अपने बच्चों की शादी नहीं करते तो उन्हें 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। फ़िलहाल अभी इस कानून को बनाने के लिए मसौदा पेश किया गया है पर अभी तक पाकिस्तान की इमरान सरकार ने मंजूरी नहीं दी है।