क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर प्रतिबंध होगा? उच्च न्यायालय ने याचिका की स्वीकार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोना की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सेंट्रल विस्टा परियोजना पर रोक लगाने की याचिका स्वीकार कर ली है। केंद्र ने उच्च न्यायालय को बताया कि जनहित याचिका उस योजना को विफल करने का प्रयास थी जिसे शुरू से ही विफल किया जा रहा था।

केंद्र ने आरोप लगाया कि याचिका दायर करने का इरादा इस तथ्य से स्पष्ट था कि याचिकाकर्ता ने इस योजना पर सवाल उठाया था, जबकि दिल्ली मेट्रो सहित कई अन्य एजेंसियां राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण कार्य कर रही थीं।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 12 मई को होगी।
अदालत ने याचिकाकर्ताओं अन्या मल्होत्रा और सोहेल हाशमी की याचिका पर सुनवाई की अनुमति देते हुए यह कहते हुए सुनवाई की अनुमति दी कि यह आवश्यक गतिविधि नहीं है। इसलिए, महामारी को देखते हुए इसे रोका जाना चाहिए।